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जयपुर

SSR-2023- मतदाता सूची में नाम जोड़ने,हटाने,वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए मिले 33 लाख से ज्यादा आवेदन

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर- 2023) मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा

जयपुरDec 09, 2022 / 11:33 pm

PUNEET SHARMA

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जयपुर
प्रदेश में निर्वाचन विभाग के द्वारा मतदाता सूची के नाम जोड़ने,हटाने, के लिए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर- 2023) 9 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। सूची में नाम जोड़ने का यह अभियान 20 दिसंबर और 5 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने , हटाने , संशोधन के लिए एवं एपिक को आधार से लिंक करने के लिए अब तक लगभग 33 लाख 60 हजार से ज्यादा आवेदन हुए प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रपत्र 6 के तहत 15 लाख 53,453 हजार नए वोटर के पंजीकरण के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमे से 2 लाख 75 हज़ार 17 वर्ष के युवा साथियों द्वारा फॉर्म 6 भरे गए है । साथ ही प्रपत्र 6 बी के तहत दस लाख पन्द्रह हजार 5860 मतदाताओं के वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं।
गुप्ता ने बताया कि प्रपत्र 7 के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की प्रस्तावों या दर्ज प्रविष्टियों में आपत्ति एवं नाम हटाने के लिए कुल 3 लाख 90 हजार 608 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रपत्र 8 के तहत मतदाता सूची में संशोधन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानांतरण एवं प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए कुल 3 लाख 37 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र 8 के तहत अब तक 44 हजार 995 दिव्यांगजन ने स्वयं का अपना अंकन पीडब्ल्यूडी के रूप में कराया है। ट्रांसजेंडर के लिए भी जिलों में कैम्प लगाकर अब तक 288 फॉर्म 6 भर कर नाम जोड़े गए है ।
ये हैं महत्वपूर्ण प्रपत्र
प्रपत्र 6- नए वोटर का पंजीकरण
प्रपत्र 6 बी- वोटर कार्ड को आधार से लिंक करना
प्रपत्र 7- मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की प्रस्तावों या दर्ज प्रविष्टियों में आपत्ति एवं नाम हटाने के लिए (मृत्यु एवं स्थानांतरण के मामलों में आवेदन पर नाम विलोपित या हटाया जाता है)
प्रपत्र 8- मतदाता सूची में संशोधन यथा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानांतरण , एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानांतरण एवं प्रविष्टियों में सुधार व अध्ययन करना या वोटर कार्ड में बदलाव करना
स्थानांतरण के आधार पर नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 8 प्राप्त किया जाएगा। नवीन स्थान पर नाम जोड़ने से पहले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा यह पुष्टि की जाएगी कि मतदाता वास्तव में पिछले पते पर पंजीकृत था और उसका वही नाम है जो प्रपत्र 8 में दिया गया है।
वर्तमान मतदाता भी फॉर्म 8 भर कर अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करा सकते हैं जिससे भविष्य में वे अपना e-EPIC download करने के साथ-साथ मतदान से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
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